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सुप्रीम कोर्ट: झारखंड सरकार और डीजीपी के खिलाफ अवमानना याचिका, अलग पीठ करेगी सुनवाई
Wed, 13 Apr 2022 09:34 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Wed, 13 Apr 2022 09:34 PM IST
सार
यह मामला झारखंड के डीजीपी के अवैध पद पर बने रहने से संबंधित है। 31 जनवरी को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह झारखंड सरकार और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नीरज सिन्हा के खिलाफ अवमानना याचिका को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करेगा। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली को बताया गया कि याचिका का कई बार उल्लेख किया गया है लेकिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यह मामला झारखंड के डीजीपी के अवैध पद पर बने रहने से संबंधित है। एक वकील ने कहा कि 31 जनवरी को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और सुनवाई की तारीख तय करने का आग्रह किया।
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चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इसे किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करूंगा। कृपया उस पीठ के समक्ष इसका उल्लेख करें। याचिका को अंतिम बार 3 मार्च को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था। शीर्ष अदालत ने 14 जुलाई, 2021 को झारखंड के मूल निवासी राजेश कुमार द्वारा राज्य सरकार, उसके शीर्ष अधिकारियों और यूपीएससी के खिलाफ अपने फैसले के कथित उल्लंघन के लिए दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। बाद में इसने सिन्हा को अवमानना याचिका का पक्षकार भी बना दिया।
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प्रतिवादी (राज्य सरकार, डीजीपी, और अन्य) इस अदालत द्वारा पारित आदेशों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के संज्ञान में आया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादी 3 (डीजीपी) जिन्हें डीजी और आईजीपी (पुलिस महानिरीक्षक), झारखंड के पद पर नियुक्त किया गया था, उनका कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो गया था। लंबित अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाले अंतरिम आवेदन में कहा गया है कि प्रतिवादी 3 ने सेवानिवृत्ति की उम्र पार कर ली, लेकिन इस अदालत के आदेश के बावजूद अभी भी मौजूदा पद पर बने हुए हैं।
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