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सबरीमला फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 13 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Updated Tue, 23 Oct 2018 11:36 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : PTI
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति संबंधी उसके फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 13 नवंबर को सुनवाई करेगा।
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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस . के . कौल की पीठ ने वकील मैथ्यूज जे नेदुम्पारा से कहा कि उसने याचिकाओं को 13 नवंबर को सूचीबद्ध करने के संबंध में पहले ही आदेश पारित कर दिया है।
इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि मामले में नेशनल अयप्पा डिवोटीज एसोसिएशन और अन्य द्वारा दायर की गई 19 पुनर्विचार याचिकाएं लंबित हैं जिनमें उसके फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है।
पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के अनुपात से दिए गए अपने फैसले में कहा था कि केरल के सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जाए।
Supreme Court to hear on November 13 the petitions seeking a review of the verdict that allowed entry of women of all ages in #SabarimalaTemple
— ANI (@ANI) October 23, 2018