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सुप्रीम कोर्ट ने कहा: जघन्य आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए सांसदों के खिलाफ जनहित याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई

Wed, 10 Nov 2021 10:50 PM IST
Amit Mandal पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Wed, 10 Nov 2021 10:50 PM IST
सार

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने सांसदों के खिलाफ सीबीआई मामलों में धीमी जांच और अभियोजन पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी। 

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SC to hear next week PIL seeking speedy disposal of criminal cases against lawmakers 
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ani

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह जघन्य आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने और उनके खिलाफ मामलों का तेजी से निपटारा करने की मांग वाली जनहित याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सूचित किया कि मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। जस्टिस ए एस बोपन्ना और हेमा कोहली भी इस बेंच में शामिल थे। बेंच ने कहा कि सांसदों पर विचार कर रही विशेष अदालतों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कुछ आवेदन दायर किए गए हैं।  
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वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को एक मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि शीर्ष अदालत ने अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर पारित अपने फैसले में निर्देश दिया था कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों को नामित मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा चलाया जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह नहीं किया गया है और इसलिए, मामला (आपराधिक मामला) बिना किसी प्रतिबद्धता के सत्र अदालत में जाता है।  इस पर बेंच ने कहा कि हम मामले को सूचीबद्ध करेंगे। 
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इससे पहले, शीर्ष अदालत ने सांसदों के खिलाफ सीबीआई मामलों में धीमी जांच और अभियोजन पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी और उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त विशेष अदालतों की स्थापना के अलावा एजेंसी द्वारा त्वरित जांच सुनिश्चित करने और मुकदमे के निष्कर्ष के लिए कई निर्देश जारी किए थे।  
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