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अगस्ता वेस्टलैंड : सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए राजीव सक्सेना के विदेश जाने पर लगाई रोक
Wed, 26 Jun 2019 01:09 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Wed, 26 Jun 2019 01:09 PM IST
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राजीव सक्सेना (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में सरकारी गवाह राजीव सक्सेना को इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजीव सक्सेना को एक नोटिस भी जारी किया है। ईडी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि आईटी और ब्लैक मनी कानूनों के कथित उल्लंघन पर कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव को नोटिस जारी किया है।
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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के निदेशक को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया है। ये टीम राजीव सक्सेना के स्वास्थ्य की रिपोर्ट तीन हफ्तों में कोर्ट को देगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें राजीव सक्सेना के स्वास्थ्य को भी देखना है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आशंका को भी देखना है, जिसमें ईडी कह रही है कि सक्सेना विदेश से वापस नहीं आएगा।
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Supreme Court also issued notice to Rajiv Saxena, as senior lawyer and Solicitor General Tushar Mehta appearing for the ED, told the Court that certain new facts had surfaced on alleged violations of I-T & Black money laws. https://t.co/uZIEDT7YGN
— ANI (@ANI) June 26, 2019
बता दें कि ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उच्च न्यायालय ने राजीव सक्सेना को स्वास्थ्य के आधार पर विदेश जाने की इजाजत दी थी।