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एससी/एसटी एक्ट पर केंद्र की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों की बेंच को भेजा

Fri, 13 Sep 2019 11:23 AM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Priyesh Mishra Updated Fri, 13 Sep 2019 11:23 AM IST
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SC ST Prevention of Atrocities Act Supreme Court refers to 3 judge bench review petition of Centre
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को लचीला बनाने वाले 20 मार्च 2018 के आदेश की समीक्षा का अनुरोध करने वाली केंद्र की याचिका को शुक्रवार को तीन सदस्यीय पीठ के पास भेज दिया।

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न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कहा कि मामले को सुनवाई के लिए अगले सप्ताह तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष रखें। शीर्ष अदालत ने केंद्र की समीक्षा की याचिका पर एक मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसने कहा था कि देश में कानून जाति के लिहाज से तटस्थ और एकसमान होने चाहिए।
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इस फैसले को लेकर काफी हंगामा हुआ था और विभिन्न एससी/एसटी संगठनों ने देशभर में प्रदर्शन किए थे।  केंद्र ने याचिका में कहा है कि मार्च 2018 में सुनाया गया पूरा फैसला समस्या खड़ा करने वाला है और कोर्ट को इसकी समीक्षा करनी चाहिए।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को अनुसूचित जाति/जनजाति कानून में किये गये संशोधनों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। संशोधनों के द्वारा इस कानून के तहत शिकायत होने पर आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं देने का प्रावधान बहाल किया गया है।

 
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