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Supreme Court: पलटा गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला, मॉर्फिन के साथ पकड़े गए आरोपियों की जमानत खारिज

Mon, 24 Oct 2022 02:55 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 24 Oct 2022 02:55 PM IST
सार

प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित व जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने यह आदेश दिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आरोपी खलील उद्दीन व मोहम्मद अब्दुल हई उर्फ अब्दुल हई तालुकदार को जमानत दी थी। मादक पदार्थ के इन दोनों तस्करों के खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। 

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Supreme Court sets aside Gauhati High Court bail order
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : amar ujala

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। हाईकोर्ट ने 13 किलो मॉर्फिन के साथ पकड़े गए दो आरोपियों की जमानत मंजूर की थी, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने यह आदेश पलट दिया। 

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प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित व जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने यह आदेश दिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आरोपी खलील उद्दीन व मोहम्मद अब्दुल हई उर्फ अब्दुल हई तालुकदार को जमानत दी थी। मादक पदार्थ के इन दोनों तस्करों के खिलाफ नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड सॉयकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट (NDPS Act) 1985 की धारा 21 सी व सह धारा 29 के तहत केस दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को करीब एक साल जेल में रहने के बाद रिहा कर दिया था इसके खिलाफ एनसीबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 
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शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार से एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत हाईकोर्ट आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं कर सकता था और न ही करना चाहिए था। इसलिए एनसीबी की अपील को हम मंजूर करते हैं और हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हैं। दोनों अपीलकर्ताओं को तुरंत हिरासत में लिया जाए। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक मोटर वाहन से लगभग 13 किलो मॉर्फिन मिली थी। यह कार मोहम्मद जाकिर हुसैन नाम का सह आरोपी चला रहा था। 

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