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सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली सरकार से मांगा विस्तृत जवाब
Fri, 01 May 2020 02:07 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Fri, 01 May 2020 02:07 PM IST
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शरजील इमाम (फाइल फोटो)
- फोटो : Social Media
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जवाहर लाल नेहरू (जेएनयू) छात्र और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी कार्यकर्ता शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। जिसमें उसके खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने और देश विरोधी नारे लगाने को लेकर कई एफआईआर दर्ज हैं।
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अशोक भूषण और संजीन खन्ना की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की। उन्होंने 10 दिन के अंदर इमाम की याचिका पर दिल्ली सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। इमाम की तरफ से अदालत में वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे पेश हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिए दो भाषणों के संबंध में उसके खिलाफ विभिन्न राज्यों में पांच एफआईआर दर्ज हैं।
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Supreme Court seeks detailed reply from Delhi govt on petition filed by Sharjeel Imam (who was arrested for giving seditious speech&abetting riots in Jamia in Dec 2019) to get all FIRs filed against him tagged&probed by a single agency. SC said it'll hear the matter after 10 days pic.twitter.com/8BIvCHcprg
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) May 1, 2020
पीठ ने कहा कि यदि पुलिस के संज्ञान में कोई आपराधिक मामला आता है तो पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में कुछ भी गलत नहीं है। दवे ने वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के मामले में शीर्ष अदालत के हालिया आदेश का हवाला दिया जिसमें अदालत ने एक को छोड़कर उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को भी इसी तरह की राहत दी जा सकती है।
दवे ने कहा कि इमाम के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में देशद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज है। उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया है। पीठ ने दवे को दिल्ली सरकार के स्थायी वकील की याचिका की प्रति जमा करने को कहा। अब 10 दिन बाद मामले पर सुनवाई होगी।
इमाम ने अपनी याचिका में पांच राज्यों में दर्ज एफआईआर को क्लब (एक साथ) करने और सभी को दिल्ली हस्तांतरित करके एक ही एजेंसी द्वारा जांच किए जाने की मांग की है। शरजील को 28 जनवरी को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बिहार के जहानाबाद से जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।