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समाजवादी पेंशन योजना को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा

Tue, 21 Feb 2017 06:14 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 21 Feb 2017 06:14 AM IST
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SC's no to plea against UP government's 'Samajwadi' pension scheme
यूपी के सीएम अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली समाजवादी पेंशन योजना की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत सही नीति करार दिया है।

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चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ये टिप्पणी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से समाजवादी पेंशन योजना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए की है।
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याचिका में कहा गया था कि समाजवादी पेंशन योजना में 25 फीसदी आरक्षण मुस्लिमों को दिया गया है, जो असंवैधानिक है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विष्णु जैन ने पीठ के समक्ष कहा कि धर्म केआधार पर सरकारी योजनाओं में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस योजना के तहत लोगों को 500 रुपये प्रति महीना मिलता है।

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