फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   SC reserves its order on Centre curative plea for enhanced compensation for victims of 1984 Bhopal Gas tragedy

भोपाल गैस त्रासदी: केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर 'सुप्रीम' सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा

Thu, 12 Jan 2023 04:44 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Thu, 12 Jan 2023 04:44 PM IST
सार

केंद्र सरकार ने 1984 में हुई त्रासदी के पीड़ितों को और मुआवजा दिलाने के लिए पहले हुए समझौते को दोबारा खोलना चाहती है। इस बाबत केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। वहीं यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) और उसकी उत्तराधिकारी कंपनियों का कहना है कि वे पूर्व में हुए फैसले के अतिरिक्त एक रुपया भी पीड़ितों को नहीं देगें।

विज्ञापन
SC reserves its order on Centre curative plea for enhanced compensation for victims of 1984 Bhopal Gas tragedy
भोपाल गैस त्रासदी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए मुआवजे की रकम बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दायर की गई क्यूरेटिव याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के  बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संविधान पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना। इस याचिका पर संविधान पीठ ने पिछले तीन दिनों से लगातार सुनवाई की है। 

विज्ञापन


गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1984 में हुई त्रासदी के पीड़ितों को और मुआवजा दिलाने के लिए पहले हुए समझौते को दोबारा खोलना चाहती है। इस बाबत केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। वहीं यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) और उसकी उत्तराधिकारी कंपनियों का कहना है कि वे पूर्व में हुए फैसले के अतिरिक्त एक रुपया भी पीड़ितों को नहीं देगें। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने 10 जनवरी को केंद्र की खिंचाई की थी। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के संबंध में पहले हुए समझौते पर पुनर्विचार कैसे किया जा सकता है। अदालत ने केंद्र इस मुद्दे पर उसका स्टैंड पूछा था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed