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Supreme Court: शीर्ष अदालत में अमेरिकी नागरिक की याचिका खारिज, यूएस वापस लौटने पर उत्पीड़न की बात कही थी
Mon, 10 Jun 2024 07:31 PM IST
मिथिलेश नौटियाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: मिथिलेश नौटियाल
Updated Mon, 10 Jun 2024 07:31 PM IST
सार
Supreme Court: क्लाउड डेविड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ‘अमेरिका में होने वाले संभावित उत्पीड़न’ को आधार बनाकर भारत में शरण मांगी थी। शीर्ष अदालत ने डेविड की याचिका को खारिज कर दिया है।
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Supreme Court
- फोटो : ANI
विस्तार
शीर्ष अदालत ने भारत में शरण मांग रहे अमेरिकी नागरिक क्लाउड डेविड कॉनविस की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, क्लाउड डेविड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ‘अमेरिका में होने वाले संभावित उत्पीड़न’ को आधार बनाकर भारत में शरण मांगी थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि अगर वे अपने वतन लौटे तो उनका उत्पीड़न हो सकता है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने डेविड की याचिका को खारिज कर दिया।
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क्लाउड डेविड ने याचिका में क्या कहा था?
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लाउड डेविड की याचिका पर केंद्र सरकार से अपना पक्ष देने को कहा था। याचिकाकर्ता ने आध्यात्मिक गुरु श्री माता आनंदमयी का अनुयायी होने का दावा किया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने पेट्रोलियम का विकल्प खोज लिया है और वह वापस अमेरिका नहीं जा सकता क्योंकि वहां उसे सताया जाएगा। इसके बाद न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) विक्रमजीत बनर्जी से केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त कर सूचित करने को कहा था। उस दौरान अदालत ने मामले को 10 जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया था। बता दें कि डेविड का वीजा 13 मई, 2024 की मध्यरात्रि को समाप्त हो गया था।
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विदेश व गृह मंत्रालय में पहले ही दे चुके आवेदन
पिछली सुनवाई के दौरान क्लाउड डेविड ने पीठ को बताया था कि वे इस मामले में विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को पहले ही आवेदन दे चुके हैं। लेकिन, दोनों मंत्रालयों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। क्लाउड डेविड फिलहाल तिरुवनंतपुरम में रह रहे हैं।
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