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सुप्रीम कोर्ट: दुष्कर्म मामले में शीर्ष अदालत ने कार्यवाही को किया रद्द, बताई यह वजह 

Thu, 13 Jan 2022 08:59 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Thu, 13 Jan 2022 08:59 PM IST
सार

आदेश में कहा कि मौजूदा मामले में भी अब तक की गई जांच से पता चलता है कि शिकायत गलत है। यह स्पष्ट रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। 

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SC quashes proceeding arising from FIR on rape allegation
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला से दुष्कर्म के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के बाद कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अब तक की गई जांच से पता चला है कि शिकायत गलत थी और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के नवंबर 2019 के आदेश को चुनौती देते हुए मई 2012 में सेवा से सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति द्वारा दायर अपील की अनुमति दी। हाई कोर्ट ने मामले में कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

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न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि महिला ने शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने का विकल्प नहीं चुना। याचिकाकर्ता एक वृद्ध व्यक्ति है और प्रतिवादी संख्या दो (महिला) के नियोक्ता द्वारा उसके बेटे के खिलाफ दी गई इसी तरह की शिकायत सही नहीं पाई गई। पीठ ने पिछले सप्ताह पारित अपने आदेश में कहा कि मौजूदा मामले में भी अब तक की गई जांच से पता चलता है कि शिकायत गलत है। यह स्पष्ट रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। 
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पीठ ने कहा कि हम इस अपील की अनुमति देते हैं और 26 फरवरी, 2018 की प्राथमिकी के बाद हुई कार्यवाही को रद्द करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को दुष्कर्म सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान के तहत दंडनीय अपराधों के मामले में एक आरोपी के रूप में रखा गया था। 

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