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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में सुरजेवाला को दी राहत, गैर-जमानती वारंट से दिया संरक्षण

Thu, 09 Nov 2023 02:39 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: काव्या मिश्रा Updated Thu, 09 Nov 2023 02:39 PM IST
सार

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुरजेवाला से कहा कि वह गैर जमानती वारंट को रद्द करने के लिए पांच सप्ताह के भीतर वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) की अदालत का रुख करें।
 

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SC protects Surjewala from NBW issued by Varanasi court in 23-year-old criminal case
supreme court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला को राहत दी है। शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें, डिवीजनल कमिश्नर की अदालत और कार्यालय परिसर में हिंसक विरोध प्रदर्शन के 23 साल पुराने मामले में कांग्रेस महासचिव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। 

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प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुरजेवाला से कहा कि वह गैर जमानती वारंट को रद्द करने के लिए पांच सप्ताह के भीतर वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) की अदालत का रुख करें।
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पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता को गैर जमानती वारंट रद्द करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वारंट पर पांच सप्ताह के लिए रोक लगाया जा रहा है। 
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सुरजेवाला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुबह मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इसके बाद मामले में सुनवाई हुई।
यह मामला साल 2000 का है, जब भारतीय युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजेवाला पर वाराणसी में संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं के कथित झूठे आरोप के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कथित तौर पर हंगामा करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

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