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31 जनवरी तक आंगनबाड़ी सेवाएं शुरू करने पर फैसला लें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश - सुप्रीम कोर्ट

Wed, 13 Jan 2021 11:52 AM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Wed, 13 Jan 2021 11:52 AM IST
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sc orders to state and uts on the opening of anganwadi services take decision till 31 january
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

देश के उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहां आंगनबाड़ी सेवाओं को दोबारा खोलने के संबंध में 31 जनवरी तक फैसला लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में आंगनबाड़ी सेवाओं को दोबारा शुरू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फैसला लें।

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याचिका में कोरोना के चलते 14 लाख आंगनवाड़ियों के बंद होने का मसला उठाया गया था। याचिका में कहा गया था कि कहा गया था कि शिशुओं और माताओं को पोषक आहार नहीं मिल पा रहा है।

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