{"_id":"5ffe91a88ebc3e2e2f194add","slug":"sc-orders-to-state-and-uts-on-the-opening-of-anganwadi-services-take-decision-till-31-january","type":"story","status":"publish","title_hn":"31 जनवरी तक आंगनबाड़ी सेवाएं शुरू करने पर फैसला लें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश - सुप्रीम कोर्ट","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
31 जनवरी तक आंगनबाड़ी सेवाएं शुरू करने पर फैसला लें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश - सुप्रीम कोर्ट
Wed, 13 Jan 2021 11:52 AM IST
Tanuja Yadav
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Tanuja Yadav
Updated Wed, 13 Jan 2021 11:52 AM IST
विज्ञापन
सर्वोच्च न्यायालय
- फोटो : पीटीआई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
देश के उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहां आंगनबाड़ी सेवाओं को दोबारा खोलने के संबंध में 31 जनवरी तक फैसला लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में आंगनबाड़ी सेवाओं को दोबारा शुरू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फैसला लें।
विज्ञापन
Supreme Court orders that State and Union Territories shall take decision by January 31 on the opening of Anganwadi services across the country except in containment zones. pic.twitter.com/3s0UaakB0E
— ANI (@ANI) January 13, 2021
विज्ञापन
याचिका में कोरोना के चलते 14 लाख आंगनवाड़ियों के बंद होने का मसला उठाया गया था। याचिका में कहा गया था कि कहा गया था कि शिशुओं और माताओं को पोषक आहार नहीं मिल पा रहा है।
विज्ञापन