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Hindi News ›   India News ›   SC notices to Centre, Manipur in road case involving CM Biren Singh’s son

रोडरेज मामले में केंद्र व मणिपुर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Tue, 23 May 2017 07:24 AM IST
amarujala.com- Presented by: संदीप भट्ट
amarujala.com- Presented by: संदीप भट्ट Updated Tue, 23 May 2017 07:24 AM IST
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SC notices to Centre, Manipur in road case involving CM Biren Singh’s son

मणिपुर में हुए रोडरेज मामले में अपना बेटा खो चुके माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण देने की गुहार की है। हत्या मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री एन विरेन सिंह केबेटे अजय सिंह ने की थी, जिसे पांच वर्ष की कैद सुनाई जा चुकी है। पीड़ित परिवार ने दोषी केपरिवार पर प्रताड़ित करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है।

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पीड़ित परिवार की याचिका पर न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राय और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र और मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ अब इस मामले पर 29 मई को सुनवाई करेगी। 
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 20 मार्च 2011 में हुए रोडरेज में अजय सिंह ने 19 वर्षीय रोजर को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। निचली अदालत ने अजय को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। घटना केवक्त एन विरेन सिंह खेल मंत्री थे।

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