जानवरों को भगाने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्यों को भेजा नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जंगली जानवरों को भगाने के लिए विस्फोटकों और बर्बर तरीकों का इस्तेमाल करने को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने भारत संघ, केरल और 12 अन्य राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। याचिका में जानवरों को भगाने के लिए प्रयोग में लाने वाले तरीको को असंवैधानिक, गैर कानूनी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के खिलाफ घोषित करने की मांग की गई है।
SC notice to Union of India, Kerala & 12 other state govts after hearing a petition, seeking a direction to declare the practice of using barbaric means, explosives etc to ward off wild animals as unconstitutional, illegal and violative of Articles 14, and 21 of the Constitution. pic.twitter.com/R7Cj8df9B8
— ANI (@ANI) July 10, 2020