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बुलेट ट्रेन परियोजना: भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Fri, 17 Jan 2020 09:49 PM IST
देव कश्यप
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Fri, 17 Jan 2020 09:49 PM IST
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मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की परियोजना के निर्माण व उसके कार्यान्वयन के लिए हुए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षण करने का निर्णय लिया है। करीब 98,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना को 22 अगस्त तक पूरा करने की योजना है।
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जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ ने जीगराभाई अमृतभाई पटेल समेत अन्य द्वारा दाखिल इस याचिका पर केंद्र, गुजरात सरकार और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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इससे पहले पिछले वर्ष 19 नवंबर को गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अब याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, संजय पारिख आदि पेश हुए। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताते हुए याचिका को खारिज करने की गुहार की। सुप्रीम कोर्ट अब 20 मार्च को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
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