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Hindi News ›   India News ›   SC issues notice to UP government in connection with speech given by Yogi Adityanath in 2007

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा- योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए?

Mon, 20 Aug 2018 01:27 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 20 Aug 2018 01:27 PM IST
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SC issues notice to UP government in connection with speech given by Yogi Adityanath in 2007
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटस योगी आदित्यनाथ द्वारा 2007 में दिए गए एक भड़काऊ भाषण को लेकर जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा है कि योगी द्वारा 2007 में दिए गए घृणास्पद भाषण के लिए उनपर मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? 
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बता दें कि इस मामले में मुकदमा रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चार हफ्ते के भीतर सरकार से जवाब मांगा है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगाई थी। इसलिए यूपी सरकार ने केस चलाने की कानूनी कार्रवाई के लिए इजाजत नहीं दी थी।
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मालूम हो कि 2007 में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के एक भाषण के बाद दंगा हो गया था। दंगे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 2008 में मोहम्मद असद हयात और परवेज ने दंगों में हुई मौत के बाद सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें योगी द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण को दंगे की वजह बताया गया था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस दौरान उन्हें 11 दिनों की पुलिस कस्टडी में भी रखा गया था। 
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