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जयराम रमेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
Tue, 02 Jul 2019 12:57 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Tue, 02 Jul 2019 12:57 PM IST
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जयराम रमेश (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
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उच्चतम न्यायालय ने 2015 से धन शोधन कानून में धन विधेयक के रूप में संशोधन करने के खिलाफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर मंगलवार को केन्द्र सरकार से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने जयराम रमेश की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया और उसे अपना जवाब देने का निर्देश दिया। रमेश की दलील है कि धन विधेयक के रूप में धन शोधन कानून में संशोधन करना संविधान का उल्लंघन था।
उच्च न्यायलाय ने इस साल फरवरी में जयराम रमेश की याचिका यह कहते हुये खारिज कर दी थी कि वह याचिका दायर करने मे हुये विलंब के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
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न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने जयराम रमेश की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया और उसे अपना जवाब देने का निर्देश दिया। रमेश की दलील है कि धन विधेयक के रूप में धन शोधन कानून में संशोधन करना संविधान का उल्लंघन था।
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उच्च न्यायलाय ने इस साल फरवरी में जयराम रमेश की याचिका यह कहते हुये खारिज कर दी थी कि वह याचिका दायर करने मे हुये विलंब के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
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Supreme Court issues notice to the Centre on a plea filed by Congress MP Jairam Ramesh challenging the Centre’s amendments made to the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) law since 2015. pic.twitter.com/mxXDxp1gAW
— ANI (@ANI) July 2, 2019