स्वेच्छा से मां बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची तीन महिलाएं, केंद्र को नोटिस
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उच्चतम न्यायालय ने आज तीन महिलाओं की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इन महिलाओं की मांग है कि महिला कब मां बनेगी इसका अधिकार उनके पास होना चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि गर्भपात को गैर-कानूनी श्रेणी से बाहर किया जाए। याचिका में कहा गया है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के प्रतिबंध और अपवाद महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
Supreme Court issues notice to the Centre, agrees on a PIL by three women seeking direction to decriminalise abortion to allow women to have choice of reproduction. The PIL says restrictions and exceptions in Medical Termination of Pregnancy Act violate women's rights. pic.twitter.com/LLPGT5bPAq
— ANI (@ANI) July 15, 2019विज्ञापन