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नौकरी घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री को दी जमानत, पुलिस को लगाई फटकार 

Wed, 12 Jan 2022 10:59 PM IST
Amit Mandal पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Wed, 12 Jan 2022 10:59 PM IST
सार

शीर्ष अदालत ने आरोपी पूर्व मंत्री के वकील पर छापा मारने और त्रिची की जेल में रखने के लिए फटकार लगाई।

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SC grants bail to ex-minister in job scam, raps Tamil Nadu police for arrest
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री केटी राजेंद्र भालाजी को कथित नौकरी घोटाला मामले में चार सप्ताह की जमानत दे दी और तमिलनाडु पुलिस को उनकी जमानत याचिका के लंबित रहने के दौरान गिरफ्तार करने, उनके वकील पर छापा मारने और त्रिची की जेल में रखने के लिए फटकार लगाई। 

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मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की पीठ ने स्वत: संज्ञान मामले में अपने पहले के आदेशों का जिक्र किया और कहा कि जब कोविड की स्थिति के कारण जेलों को बंद करने का आदेश दिया गया है, आरोपी पूर्व मंत्री को जमानत पर रिहा किया जाए।
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अदालत ने कहा, सभी तथ्यों और इस न्यायालय द्वारा पारित दिशा-निर्देशों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए , जिन्हें हाल ही में स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सी) नंबर 1/2020 में दिखा गया था, हम उन्हें अंतरिम जमानत देना उचित समझते हैं। याचिकाकर्ता (केटी राजेंद्रबालाजी) को आज से चार सप्ताह की अवधि के लिए जमानत दी जाती है। शीर्ष अदालत ने ये भी शर्तें लगाईं कि आरोपी क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने की जगह नहीं छोड़ेगा जहां अपराध दर्ज हैं और अपना पासपोर्ट तुरंत संबंधित मजिस्ट्रेट को सौंप देगा।

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