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केंद्र को सेना में सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए एक और माह का समय मिला
Tue, 07 Jul 2020 12:39 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Tue, 07 Jul 2020 12:39 PM IST
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महिला अधिकारी (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सभी सेवारत शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने के अपने फैसले के अनुपालन के लिए केंद्र सरकार को एक और महीने का समय दिया है। फरवरी में अदालत ने महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन प्रदान किया था।
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The Centre, through the Ministry of Defence (MoD), submitted to the Supreme Court bench that the decision-making process is almost at the final stage and only formal orders remain to be issued.
— ANI (@ANI) July 7, 2020विज्ञापन
न्यायालय ने केंद्र को भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन पर अपने फैसले में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। केंद्र ने कोविड-19 वैश्विक महामारी का हवाला देकर अदालत से छह महीने का समय मांगा था।
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रक्षा मंत्रालय के माध्यम से केंद्र ने सर्वोच्च अदालत की पीठ को बताया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है और केवल औपचारिक आदेश जारी किए जाने बाकी हैं। बता दें कि अदालत ने फरवरी में दिए अपने फैसले में कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिलाओं को इस अवसर से वंचित करना न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि अस्वीकार्य भी है। अदालत ने केंद्र को अपने नजरिए और मानसिकता में बदलाव लाने को कहा था।