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Supreme Court: सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी की याचिका की खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती

Sat, 15 Jun 2024 03:30 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 15 Jun 2024 03:30 PM IST
सार

Supreme Court: शीर्ष अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग नहीं की जा सकती।

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SC dismisses plea of alleged conman Sukesh Chandrasekhar's wife Leena Paulose
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : एएनआई

विस्तार

सर्वोच्च न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में उनकी जमानत याचिका स्थगित कर दी गई थी। 

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न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग नहीं की जा सकती। पीठ ने अपने 14 जून के आदेश में कहा, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन भी खारिज कर दिए जाएंगे। पीठ ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि उच्च न्यायालय में याचिका 14 मई को दायर की गई थी और फिर 20 मई को नोटिस जारी किया गया था। 
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शीर्ष अदालत ने कहा, आप दो साल और आठ महीने से जेल में हैं। जैसे ही आप अदालत में आते हैं, आपको एक आदेश की जरूरत होती है। पॉलोज के वकील के कार्रवाई में तेजी लाने के अनुरोध पर पीठ ने कहा, हमारे लिए उच्च न्यायलय के बोर्ड की व्यवस्था करने का कोई प्रावधान नहीं है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक चंद्रशेखऱ और उनकी पत्नी लीना पॉलोज अपने सहयोगियों के साथ मिलकर साल 2013 से कथित तौर पर संगठित अपराध करने वाला गिरोह चला रहे थे। 
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चंद्रशेखर और उनकी पत्नी दोनों को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2021 में ठगी के मामले में गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। 
  

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