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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने वाली मांग को किया खारिज

Fri, 06 Sep 2019 12:35 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Fri, 06 Sep 2019 12:35 PM IST
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SC dismissed PIL filed by Dr AM Krishna seeking its direction to increase retirement age of HCs
सुफ्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को डॉक्टर एएम कृष्णा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सभी राज्यों के उच्च न्यायलयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने का निर्देश दिए जाने की मांग की थी। डॉ. कृष्णा चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति की वर्तमान उम्र 62 साल को बढ़ाकर 65 किया जाना चाहिए। 

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