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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने वाली मांग को किया खारिज
Fri, 06 Sep 2019 12:35 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Fri, 06 Sep 2019 12:35 PM IST
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सुफ्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को डॉक्टर एएम कृष्णा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सभी राज्यों के उच्च न्यायलयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने का निर्देश दिए जाने की मांग की थी। डॉ. कृष्णा चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति की वर्तमान उम्र 62 साल को बढ़ाकर 65 किया जाना चाहिए।
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Supreme Court today dismissed the PIL filed by one Dr. AM Krishna seeking its direction to increase the retirement age of all state High Courts judges to 65 years from the present 62 years.
— ANI (@ANI) September 6, 2019
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