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Supreme Court: बहन की जगह CTET की परीक्षा देने का प्रयास विफल, आरोपी महिला को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका
Wed, 18 Jun 2025 05:46 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पवन पांडेय
Updated Wed, 18 Jun 2025 05:46 PM IST
सार
देश की सर्वोच्च अदालत ने बिहार की रहने वाली महिला की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि, महिला अपनी बहन की जगह पर सीटीईटी की परीक्षा देने पहुंची थी, जहां जांच के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले आरोपी महिला की याचिका निचली अदालत और पटना हाईकोर्ट से भी खारिज हो गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल)
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जो अपनी बड़ी बहन की जगह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) देने पहुंची थी। कोर्ट ने कहा कि मामले की प्रभावी जांच के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
जांच में सहयोग करने के लिए आत्मसमर्पण करें- कोर्ट
जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला को जांच में सहयोग करने के लिए पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहिए। महिला की पहचान शारदा कुमारी के रूप में हुई है, जो बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर गांव की रहने वाली है। पुलिस के मुताबिक, वह अपनी बड़ी बहन की जगह सीटीईटी परीक्षा देने पहुंची थी लेकिन वहां उसकी बायोमेट्रिक और आधार डिटेल्स से पहचान उजागर हो गई।
यह भी पढ़ें - SC: नकली नोट मामले में बुल्गारियाई युवक को जमानत देने से 'सुप्रीम' इनकार, कहा- इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान
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आरोपी महिला पर कई धाराओं में केस दर्ज
मामले में पुलिस ने बताया कि शारदा ने परीक्षा केंद्र पर ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद उसके खिलाफ समस्तीपुर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत धोखाधड़ी और पहचान छुपाने जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
निचली अदालत, हाईकोर्ट के बाद 'सुप्रीम' झटका
शारदा की अग्रिम जमानत याचिका पहले समस्तीपुर की निचली अदालत और फिर 23 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे राहत देने से इनकार कर दिया है।
यह भी पढ़ें - Supreme Court: पीड़िता बोली- 16 साल में शादी, अब जान पर खतरा; बिहार-दिल्ली पुलिस को अदालत ने दिए कड़े निर्देश
बता दें कि, सीटीईटी परीक्षा साल में दो बार सीबीएसई की तरफ से आयोजित की जाती है, जिससे केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) जैसे केंद्रीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जाती है।
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जांच में सहयोग करने के लिए आत्मसमर्पण करें- कोर्ट
जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला को जांच में सहयोग करने के लिए पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहिए। महिला की पहचान शारदा कुमारी के रूप में हुई है, जो बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर गांव की रहने वाली है। पुलिस के मुताबिक, वह अपनी बड़ी बहन की जगह सीटीईटी परीक्षा देने पहुंची थी लेकिन वहां उसकी बायोमेट्रिक और आधार डिटेल्स से पहचान उजागर हो गई।
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आरोपी महिला पर कई धाराओं में केस दर्ज
मामले में पुलिस ने बताया कि शारदा ने परीक्षा केंद्र पर ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद उसके खिलाफ समस्तीपुर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत धोखाधड़ी और पहचान छुपाने जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
निचली अदालत, हाईकोर्ट के बाद 'सुप्रीम' झटका
शारदा की अग्रिम जमानत याचिका पहले समस्तीपुर की निचली अदालत और फिर 23 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे राहत देने से इनकार कर दिया है।
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बता दें कि, सीटीईटी परीक्षा साल में दो बार सीबीएसई की तरफ से आयोजित की जाती है, जिससे केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) जैसे केंद्रीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जाती है।
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