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SC: कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति जसवंत सिंह को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की
Thu, 26 Jan 2023 02:54 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Thu, 26 Jan 2023 02:54 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 25 जनवरी 2023 को हुई अपनी बैठक में 28 सितंबर 2022 की अपनी पूर्व की सिफारिश के पुनर्विचार में उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसवंत सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने बुधवार को उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जसवंत सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की। इस संबंध में हुई बैठक में कॉलेजियम, जिसमें न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ भी शामिल थे, ने 28 सितंबर, 2022 के अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार किया।
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बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 25 जनवरी 2023 को हुई अपनी बैठक में 28 सितंबर 2022 की अपनी पूर्व की सिफारिश के पुनर्विचार में उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसवंत सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।
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कॉलेजियम ने 28 सितंबर, 2022 को न्यायमूर्ति सिंह की उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की थी, जो मूल रूप से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हैं।
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23 फरवरी, 1961 को रोहतक में जन्मे, न्यायमूर्ति सिंह ने 1986 में खुद को एक वकील के रूप में नामांकित किया और सिरसा की जिला अदालतों में कानून का अभ्यास शुरू किया। मार्च 1991 से न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति तक, उन्होंने हरियाणा के महाधिवक्ता कार्यालय में सहायक महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद संभाले।
न्यायमूर्ति सिंह को 5 दिसंबर, 2007 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया जहां उन्होंने 8 अक्टूबर, 2021 को न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।