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SC Collegium: जज के रूप में नियुक्ति के लिए 13 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश, पांच अधिवक्ता भी शामिल

Wed, 11 Oct 2023 07:25 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 11 Oct 2023 07:25 PM IST
सार

SC Collegium: उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 13 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है।

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SC collegium recommends 13 judicial officers, 5 advocates for appointment as judges of different HCs
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 13 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारियों शालिंदर कौर और रविंदर डुडेजा को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। 

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न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की सदस्यता वाले कॉलेजियम ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से 30 मई को न्यायिक अधिकारियों को उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। 

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यह देखते हुए कि विविधता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए पीठ में महिलाओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, कॉलेजियम ने कहा कि वह इस तथ्य से अवगत है कि शालिंदर कौर हाल ही में 30 सितंबर, 2023 को दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हुई हैं।

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इसमें कहा गया है,'इसके बावजूद  इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकारी का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है और उसके पास योग्यता और ईमानदारी दोनों हैं, कॉलेजियम का विचार है कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।' 

दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए यह 62 वर्ष है। डुडेजा के संबंध में कॉलेजियम ने कहा कि निर्णय मूल्यांकन समिति ने अधिकारी द्वारा लिखे गए फैसलों को 'ए' रेटिंग दी है। 

कॉलेजियम ने कहा कि फाइल में सरकार द्वारा किए गए आकलन में अधिकारी की ईमानदारी या प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कोई टिप्पणी नहीं है। न्यायिक सेवा में अधिकारी के लंबे अनुभव, योग्यता और ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए कॉलेजियम का विचार है कि अधिकारी दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीस के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त है।  

इसने कहा, 'प्रस्तावों पर विचार करते समय हमने इस तथ्य पर भी गौर किया है कि प्रस्ताव में एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की सिफारिश नहीं करना शामिल है। उनके नाम की सिफारिश न करने के लिए उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा ठोस कारण दिए गए हैं। इसलिए हम उनके नाम की सिफारिश न करने के लिए उच्च न्यायालय के कॉलेजियम से सहमत हैं।' 

एक अन्य फैसले में कॉलेजियम ने केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए पांच न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की। इनमें एम बी स्नेहलता, जॉनसन जॉन, जी गिरीश, सी प्रतीपकुमार और पी कृष्ण कुमार शामिल हैं। समिति ने तीन न्यायिक अधिकारियों अभय जयनारायणजी मंत्री, श्याम छगनलाल चांडक और नीरज प्रदीप धोटे को बंबई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने की भी सिफारिश की।

इसके अलावा, शीर्ष अदालत कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी विमल कनैयालाल व्यास को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने और न्यायिक अधिकारियों बिस्वजीत पालित और सब्यसाची दत्ता पुरकायस्थ को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने का समर्थन किया।

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