दिल्ली, महाराष्ट्र ने नहीं भरा जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 10 लाख जमा करने का आदेश
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा और गोवा को अतिरिक्त 10 लाख रुपये जमा करने को कहा है। इन राज्यों को यह राशि इसलिए जमा करनी है क्योंकि वह जुर्माने के पांच लाख रुपये जमा करने में असफल रहे हैं। पिछले हफ्ते अदालत ने इन राज्यों पर समुदाय रसोई के लिए एक योजना तैयार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर हलफनामा दाखिल करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया था।
Supreme Court asks Delhi, Maharashtra, Manipur, Odisha and Goa to deposit an additional cost of Rs 10 lakh each as they failed to pay Rs 5 Lakh each imposed on them last week for failing to file affidavit on steps being taken to formulate a scheme for community kitchens. pic.twitter.com/phJP0fvovB
— ANI (@ANI) February 17, 2020विज्ञापन
पिछले हफ्ते अदालत ने पाया था कि केवल सात राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर ने खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक रसोई को लेकर हलफनामा दायर किया है। अदालत अब इस याचिका पर आठ अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा।