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सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से कहा, डिटेंशन सेंटर में रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएं

Wed, 31 Oct 2018 02:32 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 31 Oct 2018 02:32 PM IST
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SC asks Assam govt to give necessary facilities to people who have been put in detention centers
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी मामले पर असम सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि जिन विदेशी मूल के लोगों को विभिन्न डिटेंशन सेंटरों (हिरासत केंद्र) में भेजा गया है, उन्हें अपने परिजनों से वापस मिलने में समयसीमा दी जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को सेंटर में मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए।

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इसके बाद कोर्ट ने असम की सरकार से कहा, 'आप (सरकार) लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखकर यह तय नहीं कर सकते कि उनके साथ बाद में क्या होगा? आप उन लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर डिटेन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करनी ही चाहिए।'

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