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हाजी अली दरगाह से हटाया जाए अतिक्रमण, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को दिया आदेश

Thu, 13 Apr 2017 05:14 PM IST
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल Updated Thu, 13 Apr 2017 05:14 PM IST
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SC ask haji ali dargah trust to remove encroachments
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की हाजी अली दरगाह ट्रस्ट को आदेश देते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से परिसर के आसपास मौजूद सभी तरह के अतिक्रमण को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 171 वर्ग फीट की जगह,  जहां पर मस्जिद है उसको छोड़ा जाए। 
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कोई और कोर्ट भी नहीं दे सकेगी स्टे

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दरगाह ट्रस्ट देश की किसी अदालत में कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए स्टे याचिका दायर नहीं करेगी। बाकी अदालतों को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि कोई भी अदालत इस मामले में आदेश नहीं देगी। 
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