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एयरसेल-मैक्सिस सौदा: सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को दी विदेश जाने की अनुमति 

Tue, 01 Feb 2022 07:03 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Tue, 01 Feb 2022 07:03 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है

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SC allows Congress MP Karti Chidambaram to travel abroad 
कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को इस महीने के अंत में विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है, जो आपराधिक मामलों में आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस मामले की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आवेदक को उन्हीं नियमों और शर्तों पर विदेश यात्रा करने की अनुमति है जो अदालत ने पहले लगाई थीं और वह उस आदेश में बताए गए सभी शर्तों का पालन करेगा। चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कार्ति के विदेश यात्रा की अनुमति आवेदन के बारे में पीठ को बताया।

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ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और आवेदक को अदालत द्वारा पहले से लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है।  
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कपिल सिब्बल ने पिछले साल 25 अक्टूबर को शीर्ष अदालत के उस आदेश का जिक्र किया जिसमें कार्ति चिदंबरम को यह कहते हुए विदेश यात्रा करने की इजाजत दी गई थी कि वह फरवरी में अदालत द्वारा पहले बताई गई शर्तों का पालन करेंगे और एक करोड़ रुपये जमा करेंगे। 
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कांग्रेस नेता पर एयरसेल-मैक्सिस सौदे और आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी से संबंधित आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ रहा है। जब उनके पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे, तब कार्ति को कथित रूप से 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन मिला था। हालांकि ,कार्ति और उनके पिता ने सभी आरोपों से इनकार किया है।  

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