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कर्नाटक: अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट
Mon, 23 Sep 2019 01:50 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Mon, 23 Sep 2019 01:50 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायकों की 15 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में खड़े होने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करने को लेकर सहमति जताई है। विधायकों की याचिका पर अदालत ने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर को नोटिस जारी किया है। राज्य में 17 विधानसभा सीटों पर 21 अक्तूबर को चुनाव होने हैं। अदलात इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को करेगी।
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Supreme Court issues notice to the Karnataka Assembly Speaker, on hearing plea of 17 disqualified Karnataka MLAs to allow them to contest by-polls scheduled on October 21. Supreme Court to hear the matter on 25th September. pic.twitter.com/S9wI6B3LQ5
— ANI (@ANI) September 23, 2019विज्ञापन
निर्वाचन आयोग ने न्यायालय से कहा कि कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का आदेश उन्हें कर्नाटक में उपचुनाव लड़ने के उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता।
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