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शारदा चिटफंड घोटाला : राजीव कुमार की मुसीबतें बढ़ीं, सीबीआई ने भेजे ‘कागजात’

Wed, 29 May 2019 06:36 AM IST
संदीप भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: संदीप भट्ट Updated Wed, 29 May 2019 06:36 AM IST
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Saradha chit fund scam: CBI sends documents to Rajeev Kumar office
आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार ( (फाइल फोटो))

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। करीब 2500 करोड़ रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में  के समन के बावजूद सोमवार को पूछताछ के लिए पेश नहीं होने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को उन्हें कुछ अन्य ‘कागजात’ भेजे हैं। हालांकि अफवाह यह भी है कि उन्हें दूसरा समन भेजा गया है, लेकिन सीबीआई सूत्रों ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि उन्हें कुछ जरूरी कागजात भेजे गए हैं।

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सूत्रों ने बताया कि अगर अब भी कोलकाता पुलिस के एडीजी-सीआईडी कुमार जांच एजेंसी के समक्ष हाजिर नहीं हुए तो अदालत से उनकी गिरफ्तारी का वारंट लेने और उनको भगोड़ा घोषित कराने के विकल्प पर विचार किया जाएगा।
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राजीव कुमार ने सोमवार को एजेंसी को एक पत्र के जरिए सूचित किया था कि वे निजी वजहों से तीन दिनों की छुट्टी पर हैं। उन्होंने उस पत्र में पूछताछ के लिए पेश होने की खातिर और सात दिनों का समय मांगा था।
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मंगलवार को सीबीआई अधिकारियों ने कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में भवानी भवन में स्थित कुमार के कार्यालय में कुछ कागजात भेजे। उस समय माना गया कि कुमार को दूसरा समन भेजा गया है, लेकिन सीबीआई सूत्रों ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि जांच से जुड़े कुछ अन्य कागजात भेजे गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी सीबीआई

Saradha chit fund scam: CBI sends documents to Rajeev Kumar office
सीबीआई (फाइल फोटो)
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि राजीव कुमार के तमाम विकल्प खत्म हो चुके हैं। एजेंसी अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर भी विचार कर रही है। सीबीआई अधिकारियों ने मंगलवार सुबह अपने वकील वाईजे दस्तूर के आवास पर पहुंचकर कानूनी सलाह भी ली थी। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी अदालत से राजीव कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की अपील करेगी। अगर वे जांच में शामिल नहीं होते हैं, तो आपराधिक आचार संहिता की धारा 82 के तहत उनको भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू करने की अपील की जाएगी।

लुकआउट नोटिस हो चुका है पहले ही जारी

इससे पहले सीबीआई ने शनिवार को राजीव कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद उसी रात को उनको सोमवार को सुबह एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा गया था। लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को गिरफ्तारी से सात दिनों तक राहत दी थी। उसकी समयसीमा बीते शुक्रवार को ही खत्म हो गई।
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