शारदा चिटफंड: सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई से मांगे सबूत
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उच्चतम न्यायालय ने शारदा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ का आग्रह करने वाले केंद्रीय जांच ब्यूरो से मंगलवार को कहा कि इसके लिए उसे साक्ष्य पेश करने होंगे।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि उन्हें हमें संतुष्ट करना होगा कि कुमार को हिरासत मे लेकर पूछताछ करने का उनका आग्रह उचित और न्याय के हित में है।
Saradha chit fund scam: Supreme Court asks CBI to show material and convince the court on its plea for custodial interrogation of former Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar. Court to hear the plea tomorrow. pic.twitter.com/ZnAaPb3O9l
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) April 30, 2019
पीठ ने तुषार मेहता से कहा कि इस संबंध में साक्ष्य पेश कर हमें संतुष्ट कीजिए कि चिटफंड मामले में साक्ष्य नष्ट करने या उन्हें गायब करने में कुमार की कहीं कोई भूमिका है। मेहता ने पीठ से कहा कि वह कल कुमार के खिलाफ इस संबंध में साक्ष्य दाखिल कर देंगे। इस पर पीठ ने जांच ब्यूरो की अर्जी बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दी।
न्यायालय के आदेश पर जांच एजेंसी सारदा चिट फंड घोटाला मामले की जांच कर रही है और अब वह कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ करना चाहती है क्योंकि उसका दावा है कि पूछताछ के दौरान उन्होंने सवालों के टालमटोल वाले जवाब दिए थे।
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