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सहारा-सेबी केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की स्टे ऑर्डर की अपील, जल्द नीलाम होगी एंबी वैली
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला
Updated Thu, 10 Aug 2017 06:15 PM IST
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सुब्रत राय
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की उस याचिका को खारिज कर दी, जिसमें उसने एंबी वैली की नीलामी पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद एंबी वैली की नीलामी पर से सारे गतिरोध खत्म हो गए हैं, और जल्द ही एंबी वैली की नीलामी कर दी जाएगी।
सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए अर्जी दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को बड़ा झटका देते हुए एंबी वैली प्रॉपर्टी की नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो निवेशकों के पैसे लौटाने के काम में तेजी ला रहा है और निवेशकों के पैसों को जल्द लौटा देगा। ऐसे में सुप्रीम को एंबी वैली की नीलामी होने से रोके। पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की बात मानने से इनकार करते हुए स्टे आर्डर की याचिका खारिज कर दी।
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गौरतलब है कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर समूह ने 17 अप्रैल तक 5,092.64 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा नहीं कराए तो फिर वो एंबी वैली को नीलाम करने की कारवाई शुरू कर देगी। और अब एंबी वैली की नीलामी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।
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सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए अर्जी दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को बड़ा झटका देते हुए एंबी वैली प्रॉपर्टी की नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
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Sahara SEBI Case: Supreme Court declined to stay the auction of Aamby Valley
— ANI (@ANI) August 10, 2017
सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो निवेशकों के पैसे लौटाने के काम में तेजी ला रहा है और निवेशकों के पैसों को जल्द लौटा देगा। ऐसे में सुप्रीम को एंबी वैली की नीलामी होने से रोके। पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की बात मानने से इनकार करते हुए स्टे आर्डर की याचिका खारिज कर दी।
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गौरतलब है कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर समूह ने 17 अप्रैल तक 5,092.64 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा नहीं कराए तो फिर वो एंबी वैली को नीलाम करने की कारवाई शुरू कर देगी। और अब एंबी वैली की नीलामी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।