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RSS मानहानि केस में भिवंडी कोर्ट में पेश हुए राहुल
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 30 Jan 2017 02:17 PM IST
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फाइलः कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी
- फोटो : अमर उजाला
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30 जनवरी 1948 को हुई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान के संदर्भ में दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को भिवंडी की अदालत में पेश हुए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को तय की है।
2014 में भिवंडी में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की। इसके बाद आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश कुंते ने इस बयान के लिए राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर कर दिया।
भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कोर्ट से अपील की थी कि अगली मीटिंग 30 जनवरी को रखें। गौरतलब है कि इसी दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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2014 में भिवंडी में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की। इसके बाद आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश कुंते ने इस बयान के लिए राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर कर दिया।
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भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कोर्ट से अपील की थी कि अगली मीटिंग 30 जनवरी को रखें। गौरतलब है कि इसी दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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