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NGO पर जुर्माने से गृह मंत्रालय के खाते में आए पांच करोड़ रुपये

Mon, 23 Oct 2017 12:53 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Mon, 23 Oct 2017 12:53 AM IST
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rs 5 crore in home ministry's ac from NGO fined
भारतीय करंसी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस साल अपने वार्षिक आय और खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहने वाले एनजीओ से जुर्माने के रूप में पांच करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।
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विदेश अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत निर्धारित तिथि के भीतर एनजीओ को वार्षिक रिटर्न भरना अनिवार्य होता है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि जुर्माने के साथ वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर एफसीआरए के तहत उनका पंजीकरण रद करने के बारे में कहे जाने पर एनजीओ को जुर्माना देना पड़ा था। 
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अधिकारी ने बताया कि सितंबर के अंत तक मंत्रालय को इन एनजीओ से पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम मिली। एफसीआरए नियमों के मुताबिक, हर साल 31 दिसंबर तक एफसीआरए लेखा प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जुर्माने के लिए खंड बनाया गया है।
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