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अदालत ने कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को 13 सितंबर तक ईडी रिमांड पर भेजा

Wed, 04 Sep 2019 10:03 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Wed, 04 Sep 2019 10:03 PM IST
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Rouse Avenue court sends Congress leader DK Shivakumar to ED remand till 13th September
डीके शिवकुमार (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को 13 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने डीके शिवकुमार की 14 दिनों की हिरासत की मांग की थी जिसपर अदालत ने नौ दिन का रिमांड दिया। 

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धनशोधन के एक मामले में मंगलवार की रात गिरफ्तार किए गए शिवकुमार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चिकित्सीय जांच के बाद 57 वर्षीय कांग्रेस नेता को अदालत लाया गया। 


शिवकुमार के वकीलों अभिषेक मनु सिंघवी और दायन कृष्णन ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने की ईडी की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि वह जांच में शामिल हुए और कभी भागने की कोशिश नहीं की। उनके वकील ने दावा किया कि शिवकुमार को आज खाना नहीं दिया गया और यह ईडी द्वारा धीरे-धीरे दी जाने वाली यातना है। 

सिंघवी ने कहा कि पुलिस रिमांड अपवाद है और इसे विवेकहीन तरीके से नहीं दिया जा सकता और शिवकुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की याचिका दुराग्रह से भरी हुई है। वह ईडी की दलीलों का विरोध कर रहे थे जिसने अदालत से कहा कि आयकर की जांच और कई गवाहों के बयानों से शिवकुमार के खिलाफ अपराध साबित करने वाले साक्ष्यों का खुलासा हुआ है।

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