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अदालत ने कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को 13 सितंबर तक ईडी रिमांड पर भेजा
Wed, 04 Sep 2019 10:03 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Wed, 04 Sep 2019 10:03 PM IST
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डीके शिवकुमार (फाइल फोटो)
- फोटो : एएनआई
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दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को 13 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने डीके शिवकुमार की 14 दिनों की हिरासत की मांग की थी जिसपर अदालत ने नौ दिन का रिमांड दिया।
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Delhi's Rouse Avenue court sends Karnataka Congress leader DK Shivakumar to Enforcement Directorate remand till 13th September. (File pic) pic.twitter.com/HD5nLznCjH
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) September 4, 2019
धनशोधन के एक मामले में मंगलवार की रात गिरफ्तार किए गए शिवकुमार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चिकित्सीय जांच के बाद 57 वर्षीय कांग्रेस नेता को अदालत लाया गया।
शिवकुमार के वकीलों अभिषेक मनु सिंघवी और दायन कृष्णन ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने की ईडी की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि वह जांच में शामिल हुए और कभी भागने की कोशिश नहीं की। उनके वकील ने दावा किया कि शिवकुमार को आज खाना नहीं दिया गया और यह ईडी द्वारा धीरे-धीरे दी जाने वाली यातना है।
सिंघवी ने कहा कि पुलिस रिमांड अपवाद है और इसे विवेकहीन तरीके से नहीं दिया जा सकता और शिवकुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की याचिका दुराग्रह से भरी हुई है। वह ईडी की दलीलों का विरोध कर रहे थे जिसने अदालत से कहा कि आयकर की जांच और कई गवाहों के बयानों से शिवकुमार के खिलाफ अपराध साबित करने वाले साक्ष्यों का खुलासा हुआ है।