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मनी लांड्रिंग के आरोपी कांग्रेस नेता शिवकुमार से मुलाकात का समय बढ़ाने से कोर्ट का इनकार

Mon, 09 Sep 2019 09:17 PM IST
अमर शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 09 Sep 2019 09:17 PM IST
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rouse avenue court refuses to extend time to meet family members with Congress leader dk Shivakumar
डीके शिवकुमार - फोटो : एएनआई
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार से परिजनों की मुलाकात का समय बढ़ाने से सोमवार को अदालत ने इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि मुलाकात के दौरान जांच अधिकारी शिवकुमार व उनके परिजनों के आसपास नहीं रहेगा। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार 13 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रिमांड पर हैं।
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राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने शिवकुमार की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने निर्देश में कहा कि मुलाकात के दौरान जांच अधिकारी वहां नहीं रहेगा। अदालत ने शिवकुमार को शेव कराने की अनुमति भी दे दी। अदालत ने शिवकुमार और परिजनों को 30 मिनट मुलाकात की अनुमति दी थी। 
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ईडी ने सितंबर 2018 में शिवकुमार और दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया सहित कुछ अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था। पिछले साल आयकर विभाग द्वारा शिवकुमार के खिलाफ बंगलूरू की विशेष कोर्ट में दायर आरोप पत्र के आधार पर दर्ज इस केस में करोड़ों की टैक्स चोरी और हवाला लेन-देन का आरोप था।
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