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रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ी मुश्किल, आयकर नोटिस के खिलाफ उनकी कंपनी की याचिका खारिज

Fri, 06 Apr 2018 07:54 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 06 Apr 2018 07:54 PM IST
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Robert Vadra's tough difficulty, SC dismisses his company's petition against income tax notice

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के वर्ष 2010-11 में हरियाणा और राजस्थान में की गई लैंड डील में कमाई के मूल्यांकन को लेकर आयकर विभाग की तरफ से मिले नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले गत 17 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद कंपनी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

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सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी लैंड डील मामले में मूल्यांकन से राहत

जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को छोटी सी सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कंपनी को मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष होने वाली कार्यवाही में हिस्सा लेने का निर्देश दिया था। आयकर विभाग ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष कर कर चोरी की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि वर्ष 2010-11 में कंपनी को करीब 35 करोड़ रुपये का फायदा हुआ था। 
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कंपनी इसके मूल्यांकन से बच रही थी। रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने कहा था कि यह मानने के कई कारण हैं कि आय को मूल्यांकन से बचाया गया। हाईकोर्ट ने कंपनी को 19 फरवरी को मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष कार्यवाही के लिए पेश होने का निर्देश दिया था। कंपनी का कहना था कि आयकर नोटिस सिर्फ शक के आधार पर दिया गया था। इससे यह साबित नहीं होता कि मुनाफे को मूल्यांकन से बचाया गया है। हाईकोर्ट ने कंपनी के तर्क को मानने से इनकार कर दिया था।

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