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रॉबर्ट वाड्रा को ट्यूमर, कोर्ट से मांगी विदेश जाने की इजाजत

Wed, 29 May 2019 03:34 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Wed, 29 May 2019 03:34 PM IST
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Robert Vadra has tumour in his large intestine, needs to travel to London for treatment
रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के राउस अवेन्यू अदालत में एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया है। उनका कहना है कि उनकी बड़ी आंत में ट्यूमर है और उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत दी जाए। इससे पहले उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने विदेश जाने की इजाजत देने की अपील की थी। 

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बुधवार को वाड्रा ने अदालत से अपना पासपोर्ट वापस करने के लिए कहा ताकि वह बीमारी के निदान और आगे का इलाज करवाने के लिए लंदन की यात्रा कर सकें। हालांकि दिल्ली की अदालत ने वाड्रा की विदेश जाने के आवेदन पर तीन जून तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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विदेश जाने की इजाजत वाली अपील पर सुनवाई करते हुए वाड्रा ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल का एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया है। जिसमें लिखा है कि उनकी बड़ी आंत में ट्यूमर है। यह सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में हुई। जिसमें वाड्रा के वकील ने अपने दावे प्रस्तुत किए।
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वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने अदालत में दलील दी कि वह हर मौके पर जांच में सहयोग करते हैं और वह समन जारी होने से पहले भारत वापस आ जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वाड्रा जांच से भाग जाएंगे। इसी कारण  उन्हें उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

वाड्रा के दावों को खारिज करते हुए ईडी के वकील ने अदालत में कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट पर 13 मई की तारीख है। उन्होंने पूछा कि आखिर सर्टिफिकेट को कोर्ट में पहले क्यों नहीं जमा करवाया गया। सर्टिफिकेट में यह क्यों लिखा है कि उन्हें लंदन से आगे सलाह-मशविरा लेना चाहिए? वह कहीं और से भी यह ले सकते हैं। 


वकील ने दलील दी कि ऐसा नहीं है कि भारत में इलाज उपलब्ध नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट में यह क्यों लिखा है कि वह राय कहां से ले सकते हैं? वाड्रा को एक अप्रैल को अदालत ने मनी लांड्रिग मामले में अग्रिम जमान देते हुए बिना आदेश विदेश न जाने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा उनपर कई अन्य शर्तें भी लगाई गई थीं।

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