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सुप्रीम कोर्ट: प्रोफेसर को सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में देरी पर ब्याज देने का निर्देश  

Fri, 04 Mar 2022 08:35 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Fri, 04 Mar 2022 08:35 PM IST
सार

शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में देरी हुई है और बकाया राशि का निपटान करने के लिए अपीलकर्ता बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है।

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Retired employee should not be made to suffer for no fault of his: SC
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : PTI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोयंबटूर स्थित एक कॉलेज को एक एसोसिएट प्रोफेसर को सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में देरी पर ब्याज देने का निर्देश दि। अदालत ने कहा कि कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसकी बिना किसी गलती के पीड़ित नहीं होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में जांच रिपोर्ट पर आपत्तियों पर सरकार द्वारा लिए जा सकने वाले अंतिम फैले के अधीन विलंबित भुगतान पर ब्याज दिया जाए। कॉलेज उस व्यक्ति से वसूली कर सकता है जो इस देरी के लिए जिम्मेदार है। 

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जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के पिछले साल अक्टूबर के आदेश के खिलाफ सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा दायर एक अपील पर अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस संबंध सरकार ने जांच रिपोर्ट के आधार पर जो फैसला लिया है वह उचित है। 
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शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में देरी हुई है और बकाया राशि का निपटान करने के लिए अपीलकर्ता बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, इसलिए वह विलंबित भुगतान पर ब्याज का हकदार है। यहां तक कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भी कहा है कि अपीलकर्ता विलंबित भुगतान पर ब्याज का हकदार है। हाई कोर्ट की खंडपीठ को सूचित किया गया था कि सरकार ने एक जांच की है और इसकी जिम्मेदारी कॉलेज के एक पूर्व सचिव पर डाली है जिसने सेवानिवृत्त कर्मचारी को लाभों से वंचित किया।  

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