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पदोन्नति में आरक्षण केंद्र और राज्यों की नौकरियों में लागू होगा: पासवान

Wed, 13 Jun 2018 09:14 PM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Wed, 13 Jun 2018 09:14 PM IST
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Reservation in the promotion will apply both centers and states says ram vilas paswan
राम विलास पासवान - फोटो : AmarUjala

सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को मिली अस्थायी राहत के बाद पदोन्नति में आरक्षण केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों की नौकरियों में भी लागू होगा। केंद्रीय मंत्री राम बिलास पासवान ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा, इस बात पर संदेह था कि अदालत का निर्देश क्या केवल केंद्रीय नौकरियों में ही लागू होगा। अब कोई भ्रम नहीं है। केंद्र के साथ ही राज्य भी कर्मचारियों को पदोन्नति देना शुरू करेंगे।

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उन्होंने कहा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी करेगा। मंत्रियों के एक समूह ने बुधवार दिन में एक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की। इन मंत्रियों में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और पासवान शामिल थे। 
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उन्होंने कहा, सरकार ने इस समूह का गठन दलित और आदिवासी जनसंख्या से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया है। विभिन्न हाई कोर्टों के आदेशों का परिणाम यह हुआ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण रुक गया। केंद्र ने हाल में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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अदालत ने केंद्र की अपील पर सुनवाई करते हुए यह इजाजत दी कि मामले में अंतिम फैसला न आने तक वह पदोन्नति में आरक्षण मुहैया कराने पर आगे बढ़ सकता है। 

पासवान ने यह भी कहा कि दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों पर एक कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए सरकार ने एक अध्यादेश तैयार रखा है लेकिन वह अपनी पुनर्विचार अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करेगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगभग सभी प्रमुख दलों ने कहा था कि इससे कानून कमजोर हुआ है। सरकार ने इसके लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

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