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Wayanad Election: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, वायनाड से जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Sat, 17 Dec 2022 01:55 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Sat, 17 Dec 2022 01:55 PM IST
सार

राहुल गांधी के निर्वाचन को सरिता एस. नैयर ने 31 अक्तूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने यह याचिका खारिज कर दी है। 

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Relief to Rahul Gandhi from Supreme Court, petition challenging victory from Wayanad dismissed
राहुल गांधी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने केरल के वायनाड से उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। राहुल गांधी 2019 के आम चुनाव में वायनाड से निर्वाचित हुए थे।

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राहुल गांधी के निर्वाचन को सरिता एस. नैयर ने 31 अक्तूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने यह याचिका खारिज कर दी है। 
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याचिका में वायनाड और एर्नाकुलम में लोकसभा चुनावों को चुनौती दी गई थी। दो नवंबर 2020 को गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली नायर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद में उन्होंने शीर्ष कोर्ट में याचिका बहाली की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। 
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शुक्रवार को पीठ ने अपने आदेश में कहा, विशेष अनुमति याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज किया जाता है। इसे खारिज करने के पूर्व के आदेश में हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए यह विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

2 नवंबर, 2020 को यह मामला तत्कालीन प्रधान न्याधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आया था। तब शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि दूसरी कॉल पर भी कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए नहीं जुड़ा था। इसलिए विशेष अनुमति याचिका को गैर-अभियोजन के लिए खारिज किया जाता है। 

वायनाड और एर्नाकुलम लोकसभा सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नैयर का नामांकन पत्र 2019 में राज्य में सौर घोटाले से संबंधित दो आपराधिक मामलों में उनकी सजा के कारण संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने  खारिज कर दिया था।


केरल हाईकोर्ट ने कहा था सरिता एस नैयर को धोखाधड़ी के दो आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया था, इसलिए वह जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (3) के अनुसार चुनाव लड़ने से अयोग्य है। नैयर ने हाईकोर्ट से कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी (यूपी) में चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन को वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। इस दलील को कोर्ट ने नहीं माना। 

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