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शादी के लिए 2.5 लाख निकालने के लिए RBI ने रखीं शर्तें

Tue, 22 Nov 2016 04:25 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली, मुंबई
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली, मुंबई Updated Tue, 22 Nov 2016 04:25 PM IST
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 RBI's strict restrictions on the withdrawal for marriage, the farmer-borrowers gets slight relief
नोटबंदी के 13 दिन बीत जाने के बाद भी बैंकों और एटीएम में खत्म न होती भीड़ को देखते हुए सरकार ने कर्जदारों को मासिक किस्त भुगतान में थोड़ी राहत दे दी है, लेकिन शादी वाले परिवारों को 2.5 लाख रुपये नकद देने पर कई कड़ी शर्तें थोप दी है। 
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कर्जदारों को अब मासिक किस्त भुगतान के लिए 60 दिन अतिरिक्त मिल गए हैं जबकि शादी वाले उन्हीं परिवारों को नकद देने का प्रावधान रखा है जिनके खातों में 8 नवंबर तक पर्याप्त रकम जमा हो। उनके लिए आवेदन के साथ विवाह भवन और कैटरर आदि की बुकिंग अग्रिम भुगतान की प्रतियां और शादी के निमंत्रण कार्ड की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।  
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देशभर में नकदी पहुंचाने के संकट से जूझ रहे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मकान, कार, खेत या अन्य वस्तुओं पर कर्ज लेने वालों को मासिक किस्त भुगतान के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने का प्रावधान किया है। आरबीआई ने अधिसूचना जारी कर कहा कि यह छूट 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच कर्ज की किस्त देने वाले कर्जदारों पर ही लागू होगी। यह छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्हें किसी भी बैंक से 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति के लिए कर्ज दिया गया है। इसमें व्यक्तिगत या व्यावसायिक कर्ज समेत मकान कर्ज और कृषि कर्ज भी शामिल है। 
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शादी के लिए पैसा निकालना नहीं आसान

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आरबीआई ने 2.5 लाख रुपये तक नकद शादी खर्च देने पर भी कई कड़ी शर्तें थोप दी है। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि शादी वाले उन्हीं परिवारों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे जिनके खातों में 8 नवंबर तक पर्याप्त रकम होगी। यानी जिन्होंने 8 नवंबर के बाद रकम जमा कराई है, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। 

आरबीआई ने एक और शर्त जोड़ते हुए कहा है कि निकासी की गई नकद राशि का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं लोगों को भुगतान करने के लिए किया जाना चाहिए जिनके पास अपना बैंक खाता नहीं है और शादी वाले परिवारों को नकद निकासी के वक्त ऐसे व्यक्तियों के नाम भी बताने होंगे। नकद निकासी के लिए आवेदन में परिवार को दूल्हा और दुल्हन के नाम, उनके पहचान पत्र, पते और शादी की तारीख भी बतानी होगी। इतना ही नहीं, नकद निकासी की सुविधा उन्हीं परिवारों को मिलेगी जिनके घर में 30 दिसंबर 1016 को या इससे पहले शादी हो।

अधिसूचना के मुताबिक, अपने रिश्तेदारों की शादी संपन्न कराने के लिए खाताधारकों को बैंकों द्वारा अधिकतम नकद राशि दिलाने का फैसला किया गया है। वे बैंक खातों से 30 दिसंबर 2016 तक अधिकतम 2.5 लाख रुपये निकाल सकते हैं। नकद निकासी या तो माता-पिता या फिर शादी करने जा रहा व्यक्ति ही कर सकता है। शादी वाले परिवार के किसी एक ही व्यक्ति को यह सुविधा मिलेगी। आवेदन के साथ उन्हें शादी के प्रमाण, मसलन निमंत्रण कार्ड, अग्रिम भुगतान की प्रतियां, हॉल बुकिंग और कैटरर को दी जाने वाली राशि की रसीद भी दिखानी होगी।

 

किसानों को मिली राहत

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इसके अलावा शादी वाले परिवार को उन देनदारों की सूची भी देनी होगी जिन्हें नकद भुगतान किया जाना है और जिनके बैंक खाते नहीं है। इस सूची में ही बताना होगा कि ऐसे लोगों को किस मकसद के लिए नकद भुगतान किया जाना है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंकों को ऐसे परिवारों को चेक या बैंक ड्राफ्ट, प्री-पेड कार्ड, मोबाइल ट्रांसफर, इंटरनेट बैंकिंग आदि के जरिये नकदरहित लेनदेन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बैंकों से यह भी कहा गया है कि साक्ष्य के तौर पर शादी के लिए नकद लेने वाले ऐसे परिवारों का उपयुक्त रिकॉर्ड रखें ताकि अधिकारियों द्वारा जरूरत पड़ने पर सत्यापन के लिए इन्हें पेश किया जा सके। 

किसानों को 500 के पुराने नोट से मिलेंगे बीज
वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार,किसान 500 रुपये के पुराने नोट से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित बीज केंद्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय बीज निगमों, केंद्रीय या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की दुकानों से बीज खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें इन केंद्रों पर अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। रबी फसल की बुआई के सीजन को देखते हुए यह फैसला किया गया है। 

सरकार ने कृषि कर्ज के प्रीमियम भरने की आखिरी तारीख भी 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। साथ ही एपीएमसी से पंजीकृत व्यापारियों को प्रति सप्ताह 50,000 रुपये की निकासी की भी सुविधा दी है। इससे पहले भी सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कुछ घोषणाएं की थीं। मसलन, जिन किसानों को फसल कर्ज मिला है, उन्हें एक सप्ताह में 25 हजार रुपये तक निकालने की अनुमति दी गई थी ताकि वे बीज और खाद आदि खरीद सकें। इसके अलावा, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट खाताधारकों को भी सप्ताह में 50 हजार रुपये निकालने की छूट दी गई है।

 

केंद्रीय ग्रुप-सी कर्मियों को मिले नकद 10 हजार

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केंद्र सरकार में ग्रुप-सी के कर्मचारियों को नवंबर माह के अग्रिम वेतन के एवज में नकद 10 हजार रुपये मिलने लगे हैं। गृह मंत्रालय में ग्रुप-सी के तकरीबन 1,000 कर्मचारियों को भी अग्रिम नकद राशि दी गई। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी मंत्रालयों, विभागों और सहयोगी संगठनों में ग्रुप-सी के सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन भुगतान 2000 रुपये के नए नोट और 100 रुपये के नोटों में किया गया।

बैंकों में जमा हुए 5.44 लाख करोड़
मुंबई। बैंकों में अब तक 5.44 लाख करोड़ मूल्य के चलन से बाहर हुए 500 और 1000 रुपये के नोट जमा हो चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बयान जारी कर बताया है कि 10 नवंबर से 18 नवंबर के बीच बैंकों के काउंटरों और एटीएम से 1,03, 316 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। बैंकों ने इस अवधि तक 5,44,571 करोड़ रुपये जमा कराए हैं जिनमें 33,006 करोड़ रुपये बदले गए हैं और 5,11,565 करोड़ रुपये जमा हुए हैं।

बैंकों की कतारें सिमटीं, एटीएम में बढ़ीं
रविवार को ज्यादातर एटीएम में बैंक नहीं पहुंच पाने के कारण लोगों को पैसे निकालने के लिए 13वें दिन भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। वहीं, कई बैंकों में पुराने नोट नहीं बदले जाने के कारण भीड़ कुछ कम रही और ग्राहक अपने खाते से लेनदेन करने के लिए ही कतार में खड़े थे। एटीएम के सामने घंटों तक कतार में खड़े रहने के बावजूद ज्यादातर लोगों को मायूस लौटना पड़ा। देश के विभिन्न हिस्सों में लोग बैंक शाखाओं में नकदी की कमी के कारण हताश नजर आए। यहां तक कि शादी वाले परिवारों को भी अभी तक अपने खाते से 2.5 लाख रुपये नहीं मिल पा रहे हैं। 

 

शादी के खर्चे देने की शर्तें -

 RBI's strict restrictions on the withdrawal for marriage, the farmer-borrowers gets slight relief
- नकद भुगतान ऐसे लोगों को ही किया जा सकता है, जिनका बैंक खाता न हो
- भुगतान का मकसद भी बताना जरूरी होगा।
- सुविधा उन्हीं परिवारों को मिलेगी जिनके घर में 30 दिसंबर 1016 को या इससे पहले शादी हो।
- आवेदन में परिवार को दूल्हा और दुल्हन के नाम, उनके पहचान पत्र, पते और शादी की तारीख बतानी होगी।
- नकद निकासी या तो माता-पिता या फिर शादी करने जा रहा व्यक्ति ही कर सकता है।
- शादी वाले परिवार के किसी एक ही व्यक्ति को यह सुविधा मिलेगी।
- आवेदन के साथ उन्हें शादी के प्रमाण, मसलन निमंत्रण कार्ड, अग्रिम भुगतान की प्रतियां, हॉल बुकिंग और कैटरर को दी जाने वाली राशि की रसीद भी दिखानी होगी।
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