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कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती
Tue, 13 Aug 2019 12:19 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Tue, 13 Aug 2019 12:19 PM IST
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रतुल पुरी (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला कांड से संबंधित धन शोधन के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की ।
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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ इस याचिका को सुनवाई के लिए भोजनावकाश के बाद सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गयी है।
रतुल पुरी के वकील विजय अग्रवाल ने पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख जिक्र किया, जिसमें अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करने से संबंधित छह अगस्त के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गयी है।
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निचली अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर नौ अगस्त को पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
Businessman Ratul Puri has moved a plea in Delhi High Court challenging dismissal of his anticipatory bail plea by the trial court in AgustaWestland money laundering case. High Court to hear the matter today. pic.twitter.com/r9CNHiMcyS
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) August 13, 2019