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राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी की परोल हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते के लिए बढ़ाई
Thu, 22 Aug 2019 01:38 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: Trainee Trainee
Updated Thu, 22 Aug 2019 01:38 PM IST
सार
- नलिनी की पैरोल को गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दिया
- नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था के लिए मांगी पैरोल मांगी थी
- नलिनी ने कहा कि दिए गए समय में वह व्यवस्था पूर्ण नहीं कर पाई
- राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही है नलिनी श्रीहरन
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Nalini Sriharan
- फोटो : ANI
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विस्तार
राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन की परोल मद्रास हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते के लिए बढ़ा दी है।
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Rajiv Gandhi assassination case: Madras High Court extends parole of convict Nalini by three weeks.
— ANI (@ANI) August 22, 2019
मद्रास उच्च न्यायालय का यह फैसला नलिनी श्रीहरन द्वारा अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए 30 दिनों के लिए पैरोल बढ़ाने की मांग के बाद आया, जिसके बाद न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
नलिनी की पैरोल को गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था। पिछले महीने, अदालत ने उसकी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए उसे 30 दिनों की छुट्टी दी थी। 25 जुलाई को वेल्लोर केंद्रीय कारागार से रिहा होने के बाद, नलिनी सथुवाचारी में रह रही हैं।
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अपनी याचिका में, नलिनी ने कहा कि उसने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था के लिए दिए गए समय में पूरा करने का पूरा प्रयास किया लेकिन वह शादी की व्यवस्था को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकी थी। 27 साल से जेल में बंद नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए छह महीने की छुट्टी मांगी थी।
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21 मई, 1991 को राज्य के कांचीपुरम जिले के श्रीपेरंबुदूर इलाके में एक चुनावी रैली में आत्मघाती हमले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले में नलिनी और छह अन्य लोग आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।