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राजस्थान: स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका, अदालत ने दी इजाजत
Mon, 27 Jul 2020 11:51 AM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Mon, 27 Jul 2020 11:51 AM IST
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supreme court
- फोटो : ANI
राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच सोमवार को एक बड़ा बदलाव हुआ। राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के जिस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, उस याचिका को सोमवार को उन्होंने वापस ले लिया है। अदालत ने उनकी याचिका वापस लेने की अपील को स्वीकार कर लिया है।
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Rajasthan Assembly Speaker CP Joshi withdraws his plea in Supreme Court, against the High Court order asking him to defer his decision on disqualification notices issued to former Deputy Chief Minister Sachin Pilot and 18 other MLAs. pic.twitter.com/rPbFBzIR4K
— ANI (@ANI) July 27, 2020विज्ञापन
स्पीकर की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि स्पीकर अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। इसके बाद अदालत ने उन्हें याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी। हालांकि अदालत ने कहा कि वे शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दे सकते हैं।
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उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होने से पहले ही ऐसी चर्चा था कि स्पीकर अपनी याचिका वापस ले सकते हैं। सचिन पायलट सहित कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ स्पीकर ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जोशी ने याचिका में कहा था कि उच्च न्यायालय का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
याचिका पर स्पीकर ने इसलिए लिया यू-टर्न
राजस्थान के स्पीकर ने अपनी याचिका को उच्चतम न्यायालय से वापस ले लिया है। अदालत से उन्हें इसकी इजाजत भी मिल गई है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि स्पीकर द्वारा जल्दबाजी में शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करने की वजह से राजस्थान उच्च न्यायालय को 1992 के होलहान फैसले का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने बताया कि यह फैसला एक नजीर बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने स्पीकर को 19 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया था।