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बदलाव: रेलवे बोर्ड का नया सर्कुलर, रेल हादसे के पीड़ितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में 10 गुना की बढ़ोतरी
Wed, 20 Sep 2023 10:49 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Wed, 20 Sep 2023 10:49 PM IST
सार
रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं में मौत या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ा दिया है। इन अनुग्रह राशियों में 10 गुना बढ़ोतरी की गई है।
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फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया है। 18 सितंबर के सर्कुलर में कहा गया कि मृत यात्रियों के परिवार वालों को 5 लाख रुपये जबकि गंभीर रुप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं साधारण चोट वाले यात्रियों को 50 हजार रुपये मिलेंगे।
पहले यह अनुग्रह राहत राशि क्रमश: 50 हजार रुपये, 25 हजार रुपये और 5 हजार रुपये थी। अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं।
साथ ही बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटना, ओएचई (ओवर हेड इक्विपमेंट) द्वारा करंट लगने वाले व्यक्तियों के मामले में सड़क उपयोगकर्ताओं को कोई अनुग्रह राहत नहीं दी जायेंगी।
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रेलवे अधिनियम,1989 में ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा निर्धारित किया गया है।
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पहले यह अनुग्रह राहत राशि क्रमश: 50 हजार रुपये, 25 हजार रुपये और 5 हजार रुपये थी। अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं।
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साथ ही बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटना, ओएचई (ओवर हेड इक्विपमेंट) द्वारा करंट लगने वाले व्यक्तियों के मामले में सड़क उपयोगकर्ताओं को कोई अनुग्रह राहत नहीं दी जायेंगी।
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रेलवे अधिनियम,1989 में ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा निर्धारित किया गया है।