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Rahul Gandhi: राहुल के खिलाफ उतरने वाला 'दूसरा राहुल गांधी' भी चुनाव लड़ने के 'आयोग्य', जानें क्या है मामला
Thu, 30 Mar 2023 11:10 PM IST
कुमार विवेक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Thu, 30 Mar 2023 11:10 PM IST
सार
Rahul Gandhi: स्थापित नेताओं के खिलाफ एक ही नाम के व्यक्तियों का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना आम बात है, लेकिन उन सभी को चुनाव आयोग के नियमों और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होता।
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Election Commission of India
- फोटो : Social Media
विस्तार
चुनाव आयोग की एक सूची में राहुल गांधी केई पिता- वलसम्मा का नाम है, जिन्हें चुनाव खर्च का हिसाब देने में विफल रहने के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था और केरल की वायनाड सीट से उन्हें 2196 वोट मिले थे। बता दें कि इसी सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की थी।
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स्थापित नेताओं के खिलाफ एक ही नाम के व्यक्तियों का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना आम बात है, लेकिन उन सभी को चुनाव आयोग के नियमों और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होता। ऐसा नहीं करने पर आयोग उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा सकता है। संयोग से कांग्रेस नेता को भी पिछले हफ्ते अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्हें मानहानि के मामले में दोषी ठहराये जाने के बाद आयोग्य ठहराया गया है।
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चुनाव आयोग ने 29 मार्च को जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 10ए के तहत अयोग्य ठहराए गए लोगों की अद्यतन सूची जारी की थी। इसी लिस्ट में राहुल गांधी केई को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
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