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पुणे: बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के अभियुक्त को विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाई मौत की सजा
Wed, 02 Mar 2022 03:23 AM IST
देव कश्यप
एजेंसी, पुणे।
एजेंसी, पुणे।
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 02 Mar 2022 03:23 AM IST
सार
दोषी ने 15 फरवरी 2021 को बच्ची का अपहरण किया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बच्ची के शरीर पर काटने के 11 निशान थे।
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दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
महाराष्ट्र के पुणे जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के दोषी को मौत की सजा सुनाई है। पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के प्रमुख जिला जज संजय देशमुख ने संजय बबन काटकर (38) को दोषी ठहराया।
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लोक अभियोजक विलास पथारे के अनुसार, दोषी ने 15 फरवरी 2021 को बच्ची का अपहरण किया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बच्ची के शरीर पर काटने के 11 निशान थे।
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बबन काटकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप तय लगाए गए थे। जज ने अपने आदेश में कहा, आरोपी संजय बबन काटकर को पॉक्सो की धारा-6 तहत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है और उसे फांसी दी जाए।
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अभियोजक ने बताया कि मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में की गई थी और एक साल के अंदर बबन को दोषी ठहराया गया। उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले में 17 गवाहों के बयान दर्ज किए और विस्तृत सबूतों के आधार फैसला किया।